Gujarat: राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गुजरात सार्वजनिक परीक्षा विधेयक को दी मंजूरी, अब खैर नहीं एग्जाम पेपर लीक करने वालों की 

 

Gujarat: गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राज्य सरकार द्वारा विधानसभा के बजट सत्र में भर्ती परीक्षा पेपर लीक को रोकने के लिए पारित किए गए विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसी के साथ यह कानून बन गया।

गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने सोमवार को कहा कि गुजरात सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2023 को सदन में 24 फरवरी को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। जिसे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मंजूरी दे दी है।

इस कानून के लागू होने से परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों को 10 साल तक की जेल हो सकती है और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कानून उन लोगों को दंडित करने के लिए बनाया गया है जो भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र को लीक करते हैं या अनधिकृत तरीके से प्रश्न पत्र खरीदते हैं और पेपर को अवैध रूप से हल करते हैं।

कानून में प्रावधान है कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने वाले उम्मीदवार को तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है और कम से कम एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।