रुबिकॉन रिसर्च लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम 9 अक्टूबर को खुलेगा, मूल्य बैंड ₹461–₹485 प्रति शेयर

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रुबिकॉन रिसर्च लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम 9 अक्टूबर को खुलेगा, मूल्य बैंड ₹461–₹485 प्रति शेयर

Mumbai: रुबिकॉन रिसर्च लिमिटेड ("कंपनी") गुरुवार, 9 अक्टूबर, 2025 को ₹1 अंकित मूल्य वाले अपने इक्विटी शेयरों ("इक्विटी शेयर") का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम ("प्रस्ताव") खोलने का प्रस्ताव रखती है। एंकर निवेशक बोली लगाने की तिथि बोली/प्रस्ताव खुलने की तिथि से एक कार्यदिवस पहले, बुधवार, 8 अक्टूबर, 2025 है। बोली/प्रस्ताव की समाप्ति तिथि सोमवार, 13 अक्टूबर, 2025 है। प्रस्ताव का मूल्य बैंड ₹1 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए ₹461 से ₹1 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए ₹485 तक निर्धारित किया गया है। ₹1 अंकित मूल्य वाले न्यूनतम 30 इक्विटी शेयरों और उसके बाद ₹1 अंकित मूल्य वाले 30 इक्विटी शेयरों के गुणजों के लिए बोलियाँ लगाई जा सकती हैं।

कंपनी की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश में 500 करोड़ रुपये तक का नया निर्गम और प्रमोटर विक्रय शेयरधारक, जनरल अटलांटिक सिंगापुर आरआर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 877.5 करोड़ रुपये तक की बिक्री की पेशकश शामिल है इस प्रस्ताव में ₹1 अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों का आरक्षण शामिल है, जो पात्र कर्मचारियों ("कर्मचारी आरक्षण भाग") द्वारा सदस्यता के लिए कुल ₹17.50 मिलियन तक है। कर्मचारी आरक्षण भाग को घटाकर प्रस्ताव को आगे "शुद्ध प्रस्ताव" कहा जाएगा। कर्मचारी आरक्षण भाग ("कर्मचारी छूट") में बोली लगाने वाले पात्र कर्मचारियों को प्रति इक्विटी शेयर ₹46 की छूट दी जा रही है।

कंपनी नए निर्गम प्रस्ताव से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग कंपनी द्वारा लिए गए कुछ बकाया उधारों के सभी या कुछ हिस्से के पूर्व भुगतान या निर्धारित पुनर्भुगतान, अज्ञात अधिग्रहणों और अन्य रणनीतिक पहलों के माध्यम से अकार्बनिक विकास के वित्तपोषण और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करने का प्रस्ताव करती है। बिक्री के प्रस्ताव से प्राप्त आय विक्रय शेयरधारक, जनरल अटलांटिक सिंगापुर आरआर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्राप्त की जाएगी।

यह प्रस्ताव प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(2)(बी) के अनुसार है, जैसा कि संशोधित किया गया है ("एससीआरआर"), जिसे सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 31 के साथ पढ़ा गया है।  यह ऑफर सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियमन 6(2) के अनुसार बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है।

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