कांग्रेस नेता राहुल गांधी यूपी की सुल्तानपुर कोर्ट में नहीं पहुंचे, MP-MLA कोर्ट ने जारी किया समन

कांग्रेस नेता राहुल गांधी यूपी की सुल्तानपुर कोर्ट में नहीं पहुंचे, MP-MLA कोर्ट ने जारी किया समन

उत्तर प्रदेश स्थित सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पेश हो सकते हैं. राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के वक्त प्रचार में गृह मंत्री अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.

इस बाबत भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता विजय मिश्रा ने केस दर्ज कराया है. मामले की पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पेश होने के लिए कहा था. मुकदमा दीवानी न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है.

राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट में होना था पेश
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शनिवार को यूपी के सुल्तानपुर स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होना था. कोर्ट के आदेश के बाद भी शनिवार को राहुल गांधी अदालत में हाजिर नहीं हुए. मामला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा हुआ है. कर्नाटक विधानसभा चुनाव के वक्त प्रचार में गृह मंत्री अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. एमपी-एमएमए की विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने राहुल गांधी के खिलाफ दोबारा समन जारी करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 6 जनवरी 2024 की तिथि नियत की है.

विजय मिश्रा ने दर्ज कराया है केस
इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता विजय मिश्रा ने केस दर्ज कराया है. मामले की पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राहुल गांधी को पेश होने के लिए कहा था. मुकदमा दीवानी न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है. अमित शाह मामले में राहुल गांधी को यूपी के कोर्ट में पेश होने का समन मिला है. एक वकील ने कहा कि एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक मामले में 6 जनवरी को तलब किया है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है. 

यह मामला 4 अगस्त, 2018 को भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय मिश्रा द्वारा दायर एक मुकदमे से सामने आया है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था. भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय मिश्रा के वकील संतोष पांडे ने कहा कि सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने मामले में राहुल गांधी को 16 दिसंबर को तलब किया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए. पांडे ने कहा कि 18 नवंबर को न्यायाधीश योगेश यादव ने बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और अगली सुनवाई 27 नवंबर के लिए तय कर दी और गांधी को 16 दिसंबर को पेश होने के लिए बुलाया था. मिश्रा एक सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष हैं और हनुमानगंज के निवासी हैं.

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