अरविंद केजरीवाल को पीएम मोदी को 'अनपढ़' कहना पड़ा महंगा, पटना की अदालत से समन जारी
Patna: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन जारी हुआ है. पटना सिविल कोर्ट के एमपी/एमएलए कोर्ट ने समन जारी किया है. पीएम मोदी को अनपढ़ कहने पर दायर याचिका पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 19 अक्टूबर 2023 मुकर्रर की है.
दरअसल, पटना हाईकोर्ट के वकील रवि भूषण कुमार वर्मा ने पटना सिविल कोर्ट में इसको लेकर याचिका दायर किया था. निचली अदालत ने इस केस पर सुनवाई के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 332, 500 और 505 के तहत संज्ञान लिया है.
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा, 'संवैधानिक पद पर बैठे किसी को भी देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहे जाने से उनके करोड़ों चाहने वाले लोग आहत हुए हैं. यही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी की छवि खराब करने की भी कोशिश की गई है.'
पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा। अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार ख़त्म होगा
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 19, 2023
इसीलिए हम कहते हैं, PM पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है। उसे समझ आता नहीं है। भुगतना जनता को पड़ता है।
आपको याद दिलाएं कि 2000 रुपये के नोट बंद होने के बाद 19 मई 2023 को अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला बोला था. उन्होंने लिखा था, 'क्या इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा. मैं कहता हूं कि पीएम को शिक्षित होना चाहिए. कुछ भी कह सकता है, एक अनपढ़ पीएम. वो नहीं समझते हैं कि इन फैसलों को जनता भुगतती है.' प्रधानमंत्री को अनपढ़ कहने पर दिल्ली के सीएम के खिलाफ कई दूसरे मामले भी दर्ज हैं.