Bhopal News: जिला न्यायालय में हुआ लोक अदालत का शुभारंभ, रखे जाएंगे 72000 से भी अधिक मामले

Bhopal News: जिला न्यायालय में हुआ लोक अदालत का शुभारंभ, रखे जाएंगे 72000 से भी अधिक मामले

संवाददाता, अंकित कुमार

Bhopal: भोपाल जिला न्यायालय में आज सुबह 10:30 बजे नेशनल लोक अदालत का जिला प्रधान न्यायधीश मनोज श्रीवास्तव ने शुभारंभ किया। इस दौरान भोपाल पुलिस आयुक्त हरिनारायणाचारी भी मौजूद थे।

जिला न्यायाधीश ने न्यायालय परिसर में स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर लोक अदालत की शुरुआत की। बैरसिया में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। लोक अदालत में लगभग 72 हजार से अधिक मामले रखे जा रहे हैं। जिनका आपसी सहमति और सुलाह से निराकरण होगा।

अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, चैक बाउंस के प्रकरण बैंक वसूली प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, विद्युत अधिनियम के प्रकरण, वैवाहिक विवाद के प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण और सभी प्रकार के सिविल एवं भूमि विवाद के प्रकरण एवं न्यायालयों में लंबित समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरण रखे जाएंगे। मुकदमा पूर्व प्रकरण में चैक संबंधी विवाद, बैंक वसूली विवाद, विद्युत बिल, विद्युत चोरी संबंधी विवाद, नगर पालिका में जलकर, संपत्तिकर के विवाद संबंधी प्रकरण, परिवार परामर्श केन्द्र के समझौता योग्य प्रकरण, यातायात के उल्लंघन से संबंधित "ई-चालान" संबंधी प्रकरण भी रखे जाएंगे। लोक अदालत में प्रकरण का राजीनामा होने से न्यायालय शुल्क वापस हो जाती है,लोक अदालत का आदेश / निर्णय अंतिम होता है।

कहां कितने प्रकरण रखे जाएंगे

जिला न्यायालय भोपाल कुटुम्ब न्यायालय भोपाल- 49

सिविल न्यायालय बैरसिया - 05

श्रम न्यायालय परिवार परामर्श केन्द्र- 01

म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण - 64

नेशनल लोक अदालत के लिए रेफर्ड प्रकरण- 20205 प्रीलिटिगेशन रैफर्ड प्रकरण -56893

कुल रैफर्ड प्रकरण -77098

लंबित रैफर्ड प्रकरण धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम- 6342

बैंक रिकवरी- 266

मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण -3035

वैवाहिक प्रकरण -918

विद्युत अधिनियम -1548

व्यवहार श्रम न्यायालय से संबंधित -146

नगर पालिका संपत्ति कर एवं जल कर -21000

विद्युत अधिनियम -1000

बैंक -15525

यातायात संबंधी प्रकरण- 18500

बीएसएनएल -868

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