बिहार में बड़ी लापरवाही का नया कारनामा, रिटायरमेंट के 20 महीने बाद तक डॉक्टर ने की ड्यूटी, मिली सैलरी

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बिहार में बड़ी लापरवाही का नया कारनामा, रिटायरमेंट के 20 महीने बाद तक डॉक्टर ने की ड्यूटी, मिली सैलरी 

Samastipur: स्वास्थ्य महकमे में प्रशासनिक लापरवाही का नया कारनामा सामने आ रहा है. ताजा मामला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छतौना का है. रिटायरमेंट के बाद भी आयुष चिकित्सक वेतन उठा रहे हैं. इतना ही नहीं उक्त आयुक्त चिकित्सक का स्थानांतरण रिटारमेंट डेट के बाद कर दिया गया है. चर्चा आम लोग नहीं विभाग के स्तर पर ही चल रहा है. वह भी मौखिक नहीं पत्राचार के जरिये. मामला समस्तीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थापित आयुष चिकित्सक डॉ. ब्रह्मनंद झा से जुड़ा हुआ है. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, समस्तीपुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा सिविल सर्जन को अपने पत्रांक 189 के जरिये 29 अगस्त 2024 इनके संविदा अवधि विस्तार के बारे में जानकारी मांगी थी. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने सिविल सर्जन को भेजे गये अपने पत्र में कहा है कि जून 2023 में सामूहिक स्थानांतरण के पश्चात अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलालपुर मोहनपुर से डॉ. झा का स्थानांतरण हुआ, वे वर्तमान में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छतौना, समस्तीपुर में पदस्थापित हैं, उनकी जन्म तिथि 5 फरवरी 1963 बतायी गयी है. 

ब्रह्मानंद झा की रिटायरमेंट के 20 महीने बाद तक उनसे ड्यूटी कराई गई. इस अवधि की उन्हें सैलरी भी मिलती रही. मामला प्रकाश में आने के बाद राज्य स्वास्थ्य समिति के उप सचिव राजेश कुमार ने नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि स्पष्ट है कि राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक के बदले सिविल सर्जन ने ही अवधि विस्तार कर दिया था.

विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मेनस्ट्रीम आयुष चिकित्सक (आयुर्वेदिक) डॉ. ब्रह्मानंद झा की आयु 28 फरवरी 2023 को 60 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत 65 वर्ष की आयु तक के लिए सिविल सर्जन ने सेवा अवधि विस्तारित करने की अनुशंसा कर दी थी, जबकि 9 नवंबर 2021 से प्रभावी मानव संसाधन नियमावली के अध्याय-2 खंड-10 में निहित प्रविधान के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों की संविदा अवधि 60 वर्ष की आयु के उपरांत 65 या 67 वर्ष तक विस्तारित करने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक का सक्षम अधिकार है.

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