CG News: झारखंड के गैंगस्टर अमन साव ने हाईकोर्ट के फैसले को डबल बेंच में दी चुनौती, जानें किया है मामला

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CG News: झारखंड के गैंगस्टर अमन साव ने हाईकोर्ट के फैसले को डबल बेंच में दी चुनौती, जानें किया है मामला 

Raipur: झारखंड के गैंगस्टर अमन साव रायपुर पुलिस की गिरफ्त में आए, गैंगस्टर अमन साव की ओर से हाईकोर्ट बिलासपुर के निर्देश को डबल बेंच में चैलेंज करने का आवेदन दिया गया है। दरअसल गैंगस्टर अमन साव ने झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़का गांव विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी की थी। इसके लिए झारखंड से आए वकील हेमंत सिकरवार के माध्यम से छत्तीसगढ़ और झारखंड हाईकोर्ट में आवेदन पेशकर चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी थी।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बुधवार को इस पर सुनवाई कर- आवेदन को रद कर दिया, वहीं झारखंड हाईकोर्ट से गुरूवार को आवेदन रद करने की पुष्टि हुई। इसके बाद वकील सिकरवार ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए डबल बेंच में आवेदन पेश किया है। हालांकि इस पर कब सुनवाई होगी, इसकी तिथि नियत नहीं हुई है।

नामिनेशन फार्म पर कोर्ट के आदेश पर कराया हस्ताक्षर

गैंगस्टर अमन साव को नामिनेशन फार्म पर हस्ताक्षर कराने की अनुमति रायपुर सीजीएम कोर्ट ने देते हुए तेलीबांधा पुलिस थाना प्रभारी को इस संबंध में निर्देश जारी किया। देर शाम को गैंगस्टर अमन साव से हस्ताक्षर भी करा लिया गया। अब नामिनेशन फार्म जमा करने के लिए बचाव पक्ष के वकील शुक्रवार को झारखंड के लिए रवाना होगे।

गैंगस्टर अमन साव आज कोर्ट में होगा पेश 

तेलीबांधा रिंग रोड पर स्थित पीआरए ग्रुप के दफ्तर के बाहर गैंगस्टर अमन साव अपने गुर्गों के जरिए फायरिंग कराने के मामले में 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिए गए अमन साव को शुक्रवार रिमांड खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस अफसरों का कहना है कि पूछताछ पूरी हो चुकी है। लिहाजा कोर्ट में पेश होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा सकता है।

अमन साव पर 120 गंभीर मामले

कुख्यात अपराधी अमन साहू बड़कागांव विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ पाएगा। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की पीठ ने गुरुवार को चुनाव लड़ने के लिए सजा पर रोक लगाने की मांग वाली उसकी याचिका खारिज कर दी।

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की पीठ ने कहा कि गैंगस्टर अमन साहू के खिलाफ 120 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पीठ ने अमन साहू के अधिवक्ता के उस दलील को नहीं माना, जिसमें ममता देवी के मामले में दिए गए आदेश को आधार बनाया गया था। पीठ ने कहा कि ममता देवी का मामला इससे बहुत भिन्न है। ममता देवी पर मात्र दो ही मामले थे, जबकि प्रार्थी पर 120 संगीन मामले हैं। ऐसे में गैंगस्टर अमन साहू की सजा पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।

गैंगस्टर अमन साहू की ओर अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार की ओर से पक्ष रखा गया। अमन साहू की ओर से बड़कागांव से चुनाव मैदान में उतरने के लिए नामांकन पत्र खरीदा गया था और हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

याचिका में कहा गया था कि गैंगस्टर अमन साहू बड़कागांव से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। उसकी सजा पर रोक लगाते हुए उसे चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान की जाए। इसके लिए रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी के केस का हवाला दिया गया था।

गैंगस्टर अमन साहू को रामगढ़ के अलावे लातेहार के एक मामले में 3 साल की सजा मिली है। लातेहार के मामले में वह पूरी सजा काट चुका है। इससे पहले बुधवार को बिलासपुर हाई कोर्ट से भी गैंगस्टर अमन साहू को नामांकन के लिए पुलिस कस्टडी में जाने की अनुमति नहीं मिली थी।

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