Mohla-Manpur News: 30 जून तक नलकूप खनन पर प्रतिबंध

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Mohla-Manpur News: 30 जून तक नलकूप खनन पर प्रतिबंध
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश

Mohla: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती तुलिका प्रजापति ने छत्तीसगढ़ पेय जल परिरक्षण अधिनियम द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30 जून तक जिले में नलकूप खनन पर प्रतिबंधित आदेश जारी किया है। इस अवधि में जिले में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति नलकूप खनन नहीं कर सकेगाl इसके अंतर्गत  पेयजल अथवा अन्य प्रयोजन के लिए नलकूप खनन नहीं किया जा सकेगा।

किंतु शासकीय विभाग जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जिले में नया नलकूप खनन कर सकेगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग को नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु किए गए नलकूप खनन की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को दिया जाएगा।  जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए नलकूप खनन के अनुमति देने हेतु प्राधिकृत अधिकारी  नियुक्त किया गया है। राजस्व अनुविभाग मोहला के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मोहला को एवं राजस्व अनुविभाग मानपुर के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मानपुर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।

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