Bihar News: जेल में मोबाइल फोन बरामदगी के मामले में पूर्व सांसद पप्पू यादव को सुनाई गई एक साल की सजा
Patna: जनाधिकार पार्टी के प्रमुख एवं पूर्व सांसद पप्पू यादव को एक मामले में सजा सुनाई गई। पप्पू यादव को एमपी-एलएलए की विशेष अदालत ने न्यायिक हिरासत के दौरान बेउर जेल में ईयर फोन व मोबाइल बरामदगी के मामले में सजा सुनाई है।
मिली जानकारी के अनुसार न्यायिक हिरासत के दौरान बेउर जेल में ईयर फोन व मोबाइल बरामदगी के मामले में एमपी-एलएलए की विशेष अदालत ने आरोपी पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को सजा सुनाई है। जनाधिकार पार्टी के प्रमुख एवं पूर्व सांसद पप्पू यादव को दोषी पाते हुए कोर्ट ने एक वर्ष की कैद व दस हजार रुपए जुर्माना की सजा दी है। दरअसल, वर्ष 2004 में पप्पू यादव जब जेल में बंद थे तब जेल में छापेमारी हुई थी।
इस दौरान छापामारी दल को पप्पू यादव के वार्ड से मोबाइल फोन, इयरफोन सहित अन्य सामग्री मिली थी। इसी को लेकर फुलवारी शरीफ थाना में एक आपराधिक मामला दर्ज हुआ था। अब इस मामले को सत्य पाते हुए पुलिस ने चार्जशीट दायर की। जिसके बाद विशेष न्यायिक दंडाधिकारी ने आरोपी जनाधिकार पार्टी के प्रमुख एवं पूर्व सांसद पप्पू यादव को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
उधर, विशेष अदालत ने पप्पू यादव को सजा के खिलाफ अपील दायर करने के लिए औपबंधिक जमानत पर रिहा कर दिया। वहीं दूसरी ओर वर्ष 2018 के एक आपराधिक मामले में साक्ष्य का अभाव पाते हुए विशेष अदालत ने आरोपी पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को बरी कर दिया।
यह आपराधिक मामला राजेन्द्र नगर स्टेशन पर नाजायज मजमा बनाकर धरना-प्रदर्शन करने से जुड़ा था। वर्ष 2018 में रेलवे पुलिस ने पूर्व सांसद पप्पू यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और मामला सत्य पाते हुए विशेष अदालत में चार्जशीट दायर किया था।
इस बीच, जनाधिकार पार्टी के प्रमुख एवं पूर्व सांसद पप्पू यादव को एक अन्य मामले में कोर्ट से राहत भी मिली है। उन्हें वर्ष 2018 में राजेंद्र नगर स्टेशन पर ट्रेन को रोक कर धरना-प्रदर्शन करने के आरोप में आरपीएफ द्वारा दर्ज केस में कोर्ट ने बरी कर दिया है।